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सरकारी अधिकारियों ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) का उल्लंघन करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले 5.7 लाख लोगों से ₹5.1 करोड़ का जुर्माना वसूल किया है।
भारत में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करके सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA) का उल्लंघन करने वाले 5.7 लाख लोगों से ₹5.1 करोड़ का जुर्माना वसूल किया गया।