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गृह मंत्रालय ने IT Act में संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसमें साइबर अपराध की जांच केवल इंस्पेक्टर से ऊपर के रैंक वाले अधिकारी कर सकेंगे। इसका लक्ष्य हाल के साइबर मामलों और सरकारी पैनल की सिफारिशों के बाद जांच की गुणवत्ता में सुधार करना है।
गृह मंत्रालय ने IT Act में संशोधन का प्रस्ताव दिया है जिसमें साइबर अपराध मामलों की जांच केवल Inspector से ऊपर के रैंक के अधिकारियों द्वारा की जा सकेगी। इसका उद्देश्य पैनल की सिफारिशों और हाल के प्रमुख साइबर मामलों के बाद जांच की गुणवत्ता में सुधार करना है।