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दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रसूति अवकाश का कारण कर्मचारियों की पदावनति नहीं हो सकती। अदालत ने केंद्र सरकार को प्रसूति के बाद महिला कर्मचारियों के कार्य पुनः एकीकरण के नियम बनाने का निर्देश दिया।