सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय और राज्य प्राधिकारियों को सार्वजनिक परिवहन वाहनों में स्पीड सीमा उपकरणों के नियमों का कठोर प्रवर्तन सुनिश्चित करने का आदेश दिया।