दिल्ली हाई कोर्ट ने सरोगेट विज्ञापनों पर जारी नियामक नोटिस के विरुद्ध क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की कमी का हवाला देते हुए कानूनी याचिका खारिज कर दी।